दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह डीडीयू मार्ग पर पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है। साथ ही केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा।अदालत ने कहा कि सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा कि आप पार्टी सामान्य पूल से एक घर के हकदार हैं और आवास हमेशा राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए हैं। आप ने पार्टी कार्यालय के लिए भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।हाईकोर्ट ने 27 मई को आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केवल अनुपलब्धता के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता। इससे पहले केंद्र सरकार के वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पास डीडीयू मार्ग पर कोई खाली जमीन नहीं है।
Related Posts
नए विधानसभा भवन के निर्माण समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक
३३ रायपुर आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के सभापतित्व में नवीन विधान सभा निर्माण…
यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी
इन्दौर। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर जिले में यातायात सुधार के लिए निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है।…
मुख्यमंत्री श्री साय ने गजानन माधव मुक्तिबोध की जयंती पर उन्हें किया नमन
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री गजानन माधव मुक्तिबोध की 13 नवम्बर को जयंती पर…