दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने से पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रेगुलर जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और उनकी याचिका पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र जडेजा की बेंच ने सुनवाई की थी। बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। साथ ही यह रोक अगले आदेश तक लगाई गई है। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रेगुलर जमानत दी थी। उसी वक्त प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट जमानत के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन शुक्रवार को हाई कोर्ट के दरवाजे खुलते ही ईडी ने वकील के जरिए याचिका दायर करने की केजरीवाल की जमानत को चुनौती दे दी।
Related Posts
स्कूलों का हाल ऐसा रहा तो कैसे बनेगा स्मार्ट क्लासरूम: शिक्षा मंत्री
रायपुर प्रदेश में नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा…
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर भारत सरकार ने 8 सड़क खंडों के विकास के लिए स्वीकृत किए 892 करोड़ रुपए
राज्य के 6 जिलों में 324 किमी सड़क का होगा विकास, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया…
जनजातीय गौरव यात्रा से मिली युवाओं और समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा : केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया
जनजातीय समाज को विकास से जोड़कर गौरव बढ़ा रहे प्रधानमंत्री श्री मोदी : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जशपुर में जनजातीय…